Jharkhand Antarjatiy Vivah Yojana ka Labh Kaise Uthaen : झारखंड राज्य के राज्य सरकार के द्वारा एक दूसरे जाति में विवाह का प्रोत्साहित करने के लिए अंतरजातीय विवाह योजना लाया गया है जिसके अंतर्गत विभिन्न समुदाय के लोग आपस में विवाह किया जाता है इसके लिए यहां के मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है जो की इस आर्टिकल में इस योजना से जुड़ी जानकारी बताई गई है यदि आप झारखंड के निवासी हैं और आप अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि नीचे की पैराग्राफ में पूरी जानकारी दी गई है।
अंतरजातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य
झारखंड राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए अंतरजातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकीकरण में सुधार लाना और सभी लोगों के बीच में समानता लाना है। इसके अलावा इस योजना का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा को खत्म करना है।
इस योजना के लिए पात्रता
⇒ इस योजना का लाभ लेने के लिए दोनों दंपति झारखंड के अस्थाई निवासी होनी चाहिए।
⇒ लड़का एवं लड़की दोनों चाहती अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति होनी चाहिए।
⇒ सरकारी विवाह अधिनियम के अनुसार विवाह पंजीकरण कराया रहना चाहिए तभी दोनों दंपति को सरकार की तरफ से लाभ दिया जाएगा।
⇒ इस योजना का लाभ केवल प्रथम शादी के प्राथमिकता दी जाती है।
⇒ सरकार के द्वारा मिलने वाले प्रोत्साहन राशि का हिस्सा दोनों दंपति की होती है।
⇒ जो दंपति पहले से राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर चुके हैं तो उन्हें यह योजना के तहत मिलने वाले राशि प्रदान नहीं किए जाएंगे।
अंतरजातीय विवाह योजना के तहत मिलने वाले लाभ
झारखंड राज्य सरकार के द्वारा एक दूसरे जाति में विवाह करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित राशि दी जाती है। जो व्यक्ति एक दूसरे जाति में विवाह करके सरकार के वेबसाइट पर जाकर पंजीकृत करते हैं उन्हें प्रोत्साहन के रूप में ₹25000 की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि दोनों दंपति के जॉइंट खाते में भेजा जाता है ताकि दोनों इस राशि का हिस्सा बराबर ले सके। सरकार के द्वारा दी गई राशि पर हिस्सा दोनों व्यक्तियों का बराबर है।
अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी
राज समाज कल्याण विभाग द्वारा झारखंड राज्य के वैसे दंपति जो किसी अंतर्जातीय लोगों के साथ विवाह किया हो उन्हें प्रोत्साहित राशि के रूप में ₹25000 दिए जाते हैं इसके लिए आपको अपने जिला के मजिस्ट्रेट से चरित्र प्रमाण पत्र लेकर आप अपने नजदीकी सिविल कोर्ट में जाकर जिला कल्याण अधिकारी के वेबसाइट पर पंजीकृत करवाना होता है।
जो दंपति अंतरजातीय विवाह योजना के वेबसाइट पर आवेदन करते हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है। राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली राशि उनके बैंक खाते में डीवीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इस पैसे की निकासी दोनों दंपति के अनुमति के आधार पर ही होती है। इसके लिए दोनों दंपति का हस्ताक्षर लिया जाता है।
Latest News :- मेरे द्वारा इस आर्टिकल में झारखंड राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए एक नई योजना के बारे में जानकारी दी गई है जिसके तहत लोगों को विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता राशि किया जा रहा है यदि आप भी इस योजना का लाभ देना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पढ़कर इस योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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